पटना । हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन व न्यायाधीश अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने कहा है कि शराब बनाने वाली कंपनी के कर्मचारियों की वैधानिक अधिकारों की रक्षा श्रम कानून के तहत ही हो सकती है। पीआईएल के जरिए उन्हें राहत नहीं मिल सकती है। मैकडाॅवेल्स इम्पलाइज यूनियन की ओर से दायर पीआईएल को कोर्ट ने सुनवाई के बाद निष्पादित कर दिया। कर्मचारियों ने कोर्ट को बताया कि शराब बनाने वाली कंपनी के बंद होने के कारण 203 कर्मचारियों की रोटी छिन गई है। इसके कारण वे कोर्ट की शरण में हैं।