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जीएसटी काउंसिल ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को दी राहत

नई दिल्ली/एजेंसी। जीएसटी काउंसिल ने टेक्सटाइल और ट्रैक्टर पार्ट्स इंडस्ट्री को बड़ी राहत दी है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में पांच अगस्त को काउंसिल की बैठक हुई। बैठक में कपड़ा क्षेत्र में जॉब वर्क की जीएसटी की दर 18 से घटाकर पांच प्रतिशत करने का फैसला किया गया। साथ ही ट्रैक्टर्स के कुछ पार्ट्स पर भी जीएसटी की दर 28 से घटाकर 18 प्रतिशत करने का निर्णय हुआ। काउंसिल की अगली बैठक 9 सितंबर को हैदराबाद में होगी। 
व्यापक स्तर पर रोजगार मुहैया कराने के कारण टेक्सटाइल इंडस्ट्री को राहत देना जरूरी था। जीएसटी दर न्यूनतम होने से कपड़े सस्ते होंगे। ट्रैक्टर पाट्र्स पर भी जीएसटी कम होने से इसका सीधा लाभ किसानों को होगा। बैठक में ई-वे बिल पर भी निर्णय लिया गया। पूरे देश में ई-वे बिल की व्यवस्था एक अक्टूबर से लागू होगी। 50 हजार से अधिक मूल्य के कर योग्य सामान की दस किलोमीटर से अधिक की ढुलाई पर ई-वे बिल अनिवार्य होगा। 
काउंसिल ने 15 दिनों में मुनाफाखोरीरोधी उपाय और जांच समिति बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। राजस्व सचिव हसमुख अढिया ने कहा कि कंपोजीशन स्कीम का चुनाव करने वाले व्यापारी तथा गैर पंजीकृत व्यापारी दूसरे राज्य से सामान की खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन वहां बेच नहीं सकते हैं। 
 


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