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आधार पंजीकरण केंद्र न खोलने पर बैंकों को 20000 का जुर्माना

नयी दिल्ली/एजेंसी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने बैंकों को आधार पंजीकरण केंद्र खोलने के लिए एक और माह की मोहलत दी है। बैंकों को निर्धारित समय में 10 शाखाओं पर आधार पंजीकरण केंद्र खोलने हैं और 30 सितंबर के बाद इससे छूट गई हर शाखा पर 20,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय भूषण पांडे ने बताया कि जुलाई में प्राधिकरण ने निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से अगस्त के अंत तक 10 शाखाओं पर आधार पंजीकरण केंद्र की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कहा था। अब इस काम के लिए प्राधिकरण की ओर से एक महीने की मोहलत और दी गई है क्योंकि बैंकों ने ऐसी सुविधा के लिए और समय की मांग की थी। दस प्रतिशत शाखाओं को इस दायरे में लाने का आशय हर 100 में से 10 शाखा पर इस तरह की सुविधा उपलब्ध करानी है।
 


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