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कृषि इनपुट अनुदान के लिए अपडेट रसीद अनिवार्य नहीं

पटना। कृषि इनपुट अनुदान के लिए जमीन की अपडेट लगान रसीद अब अनिवार्य नहीं होगी। इसके लिए सिर्फ रसीद की जांच की जाएगी। कृषि विभाग ने अनुदान के लिए किसानों से ऑन लाइन आवेदन मांगा था। जांच के दौरान जमीन की अपडेट लगान रसीद नहीं होने के कारण कई आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया गया। 

विभाग ने ऐसी स्थिति में निर्णय लिया कि कृषि इनपुट अनुदान के लिए वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 के अपडेट भूमि लगान रसीद की अनिवार्यता नहीं होगी। सिर्फ भूमि रसीद की जांच होगी।

कृषि, सहकारिता एवं गन्ना उद्योग मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि 2020 में बाढ़ से प्रभावित 17 जिला के किसानों को फसल क्षति की भरपाई के लिए कृषि इनपुट अनुदान देना है। अपडेट भूमि लगान रसीद के आधार पर अस्वीकृत आवेदनों की पुनः जांच की जाएगी। इस कार्य को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया गया है। इससे किसानों को शीघ्र कृषि अनुदान राशि मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के हित में हरसंभव प्रयास कर रही है। 
 


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