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सूबे की सभी दुकानें एक दिन के अंतराल पर खुलेंगी 

पटना। बिहार में लाॅकडाउन आठ जून तक बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 31 मई को हुई आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में यह निर्णय लिया गया। कारोबारियों की परेशानी को देखते हुए व्यापारिक गतिविधियों में राहत दी गई है। अब सूबे की सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान एक दिन के अंतराल पर खुलेंगी। 

दुकान संचालन का समय सुबह छह से दोपहर दो बजे तक होगा। किस दिन कौन सी दुकानें खुलेंगी। यह डीएम तय करेंगे। सभी दुकान एवं प्रतिष्ठान संचालकों को आवश्यक गाइडलाइन का पालन करना होगा। ऐसा नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।    

कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए राज्य में पांच मई से लाॅकडाउन जारी है। 27 दिन में लाॅकडाउन का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। एक समय एक्टिव केस की संख्या एक लाख से अधिक हो गई थी। अब यह घटकर 18 हजार के करीब आ गई है। 31 मई से पहले आपदा प्रबंधन समूह की बैठक 24 मई को हुई थी, जिसमें लाॅकडाडन को एक जून तक बढ़ाया गया था।   

आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में लिए गए अन्य निर्णय - 

1.   गैर सरकारी ऑफिस अभी बंद रहेंगे। कर्मी घर से काम कर सकते हैं। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी ऑफिस 25 प्रतिशत उपस्थिति के साथ अपराह्न चार बजे तक खुलेंगे। 

2.  आवश्यक खाद्य सामग्री, फल-सब्जी, दूध, मांस-मछली एवं पीडीएस की दुकानें सुबह छह से दो बजे तक खुली रहेंगी। ठेले पर फल एवं सब्जी की घूम-घूम कर बिक्री की जा सकती है। 

3.  ये सेवाएं प्रतिदिन जारी रहेंगी- बैंकिंग, बीमा एवं एटीएम, औद्योगिक एवं विनिर्माण से संबंधित प्रतिष्ठान, सभी प्रकार के निर्माण कार्य, ई काॅमर्स एवं कूरियर सेवा से जुड़ी गतिविधियां, कृषि एवं इससे जुड़े कार्य, प्रिंट एवं इलेक्ट्राॅनिक मीडिया, इंटरनेट एवं केबल सेवा, पेट्रोल पंप एवं एलपीजी, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग एवं निजी सुरक्षा सेवा। 

4.  होटल का संचालन गेस्ट के लिए इन रूम डायनिंग के साथ मान्य होगा। 

5.  सरकारी एवं निजी अस्पताल, दवा दुकान, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम एवं एंबुलेंस सेवा पहले की तरह जारी रहेगी। 

6.  सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा, लेकिन सार्वजनिक परिवहन में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ अनुमति रहेगी। ट्रेन एवं विमान से सफर करने वालों को सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की अनुमति होगी। जिला प्रशासन से किसी विशेष कार्य के लिए जारी निजी वाहनों के लिए ई पास तथा ट्रेन एवं विमान से सफर करने वालों के निजी वाहनों के उपयोग की अनुमति रहेगी। 

7.   रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानें बंद रहेंगी। इनका संचालन केवल होम डिलीवरी के लिए सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक होगा। एनएच पर स्थित ढाबे टेक होम के आधार पर कार्य करेंगे।  

8.  सभी सिनेमा हाॅल, शाॅपिंग माॅल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान बंद रहेंगे। 

9.  सभी धार्मिक स्थल एवं शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। 

10.  विवाह समारोह, अंतिम संस्कार एवं श्राद्ध में अधिकतम 20 लोगों की सीमा रहेगी। विवाह समारोह में डीजे के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। विवाह की सूचना स्थानीय थाने को तीन दिन पहले देनी होगी। 

11.  सभी जिलों में सामुदायिक किचन का संचालन जारी रहेगा। 

12.  सरकारी कोविड अस्पताल एवं कोविड केयर सेंटर में भर्ती मरीज के परिजन के खाने की व्यवस्था जिला प्रशासन सामुदायिक किचन से करेगा।    

13.  रोजगार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा एवं शहरी क्षेत्रों में शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य मान्य रहेंगे। 

14.  राशन कार्ड धारियों को मई माह के राशन के लिए किसी तरह का भुगतान नहीं करना है। यह राशि राज्य सरकार देगी।  
 


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