पटना। राज्य की सभी दुकानों के संचालन समय में एक घंटे की वृद्धि की गई है। दुकानें एक दिन के अंतराल पर अब शाम छह बजे तक खुली रहेंगी। पचास प्रतिशत क्षमता के साथ सरकारी एवं निजी कार्यालयों का समय अपराह्न पांच बजे तक होगा।
रात आठ बजे से सुबह पांच बजे तक पूरे राज्य में कर्फ्यू रहेगा। यह व्यवस्था 16 जून से 22 जून तक रहेगी। आपदा प्रबंधन समूह की बैठक 15 जून को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई। बैठक में चर्चा हुई कि प्रतिबंधों के कारण कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने में सफलता मिल रही है। इस कारण प्रतिबंधों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जा रहा है। यह प्रक्रिया जून के पहले सप्ताह से शुरू हो गई है।
कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए राज्य में पांच मई से लाॅकडाउन था। 42 दिनों में लाॅकडाउन का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। एक समय एक्टिव केस की संख्या एक लाख से अधिक थी। अब यह घटकर पांच हजार के नीचे आ गई है।
आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में लिए गए अन्य निर्णय
1. आवासीय होटल का संचालन गेस्ट के लिए इन रूम डायनिंग के साथ मान्य होगा।
2. रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानों का संचालन केवल होम डिलीवरी के लिए सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक होगा। एनएच पर स्थित ढाबे टेक होम के आधार पर कार्य करेंगे।
3. सभी सिनेमा हाॅल, शाॅपिंग माॅल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान बंद रहेंगे।
4. सभी शिक्षण संस्थान एवं धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। शिक्षण संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था रहेगी।

5. सार्वजनिक परिवहन में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ बैठने की अनुमति रहेगी।
6. विवाह समारोह, अंतिम संस्कार एवं श्राद्ध में अधिकतम 20 लोगों की सीमा रहेगी। विवाह समारोह में डीजे के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। विवाह की सूचना स्थानीय थाने को तीन दिन पहले देनी होगी।
7. सभी तरह के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा।
8. नाइट कर्फ्यू के दौरान विशेष परिस्थिति में कुछ वाहनों के परिचालन में छूट दी गई है।
9. सार्वजनिक एवं निजी वाहनों में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा।