पटना। राज्य के यूनिवर्सिटी, सभी काॅलेज एवं ग्यारहवीं से बारहवीं कक्षा के स्कूल सात जुलाई से खुल जाएंगे। संस्थानों में छात्रों की उपस्थिति 50 प्रतिशत रहेगी। ऐसी ही व्यवस्था तकनीकी शिक्षण एवं सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों में भी रहेगी।
इनके अलावा अन्य स्कूल, कोचिंग, ट्रेनिंग एवं शैक्षणिक संस्थान अभी बंद रहेंगे। इन संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था जारी रहेगी। कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार को देखते हुए राज्य में पांच मई से जारी प्रतिबंधों को धीरे-धीरे शिथिल किया जा रहा है।
पांच जुलाई को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई। बैठक में लिए गए निर्णय सात जुलाई से छह अगस्त तक प्रभावी रहेंगे। दो माह से जारी प्रतिबंधों का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। मई में एक्टिव केस की संख्या एक लाख से अधिक थी। अब यह घटकर 1400 के करीब आ गई है।
आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में लिए गए अन्य निर्णय
1. रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानों का संचालन अधिकतम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ होगा। होम डिलीवरी की सुविधा सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक रहेगी।
2. क्लब, स्विमिंग पूल एवं जिम भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे। स्टेडियम एवं स्पोर्ट्स काॅम्प्लेक्स केवल खिलाड़ियों के अभ्यास के लिए खोले जा सकेंगे।
3. सभी सिनेमा हाॅल एवं शाॅपिंग माॅल अभी बंद रहेंगे।
4. सभी दुकानें एक दिन के अंतराल पर संध्या सात बजे तक खुली रहेंगी।
5. कृषि से संबंधित दुकानें, आवश्यक खाद्य सामग्री, दूध, फल, सब्जी एवं मांस-मछली की दुकानें प्रतिदिन संध्या सात बजे तक खुलेंगी।
6. सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।
7. सार्वजनिक परिवहन में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ बैठने की अनुमति रहेगी।
8. विवाह समारोह, अंतिम संस्कार एवं श्राद्ध में अधिकतम 50 लोगों की सीमा रहेगी। विवाह समारोह में डीजे एवं बारात जुलूस पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। विवाह की सूचना स्थानीय थाने को तीन दिन पहले देनी होगी।
9. सार्वजनिक स्थलों पर सभी तरह के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा।
10. रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक पूरे राज्य में कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान विशेष परिस्थिति में कुछ वाहनों के परिचालन में छूट दी गई है।
11. सार्वजनिक एवं निजी वाहनों में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
12. पार्क एवं उद्यानों का समय सुबह छह बजे से दोपहर बारह बजे तक रहेगा।