पटना। बिहार में यूरिया की बिक्री 266.50 रुपए प्रति बैग (45 किलोग्राम) की दर से ही होगी। अन्य उर्वरक भी बैग पर अंकित मूल्य पर ही बिकेंगे। इसके लिए राज्य के सभी डीलर को उर्वरक का मूल्य एंव भंडारण की स्थिति अपने दुकान पर प्रदर्शित करनी होगी। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने विभागीय समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि सरकार उर्वरक कंपनियों को किसानों को ठगने नहीं देगी। राज्य सरकार किसानों को केंद्र सरकार से निर्धारित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए कृतसंकल्प है। निर्धारित मूल्य से एक रुपए भी अधिक लेना गंभीर अपराध माना जाएगा और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
कृषि मंत्री ने उर्वरक कंपनी के प्रतिनिधियों को सही समय एवं कीमत पर आवंटित उर्वरक हर हाल में उपलब्ध करने का निर्देश दिया। उर्वरक विक्रेताओं ने शिकायत की है कि कंपनियां फ्रेट ऑन रोड (एफओआर) उर्वरक नहीं पहुंचा रही हैं। इस कारण विक्रेताओं को परेशानी के साथ आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। समीक्षा बैठक में उपस्थित कंपनी के प्रतिनिधियों को निर्देश दिया गया कि निर्धारित नियमों के अनुसार खुदरा विक्रेता तक एफओआर उर्वरक की आपूर्त्ति कराएं। ऐसा नहीं करने पर संबंधित कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
किसानों को उर्वरक का संतुलित प्रयोग करने की सलाह दी गई। आवश्यकता से अधिक रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से मिट्टी एवं खाद्यान्न की गुणवत्ता खराब होती है। बैठक में कृषि सचिव डॉ एन. सरवण कुमार, कृषि निदेशक राजीव रौशन, संयुक्त निदेशक शंकर कुमार चौधरी, विभागीय पदाधिकारी एवं उर्वरक कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।