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शॉपिंग मॉल, पार्क एवं सिनेमा हॉल 21 जनवरी तक बंद

पटना। बिहार में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने नियंत्रण के लिए कई प्रतिबंधों को लगाने का निर्णय लिया है। सभी प्रतिबंध छह जनवरी से 21 जनवरी तक के लिए हैं। यदि इस दौरान संक्रमण पर नियंत्रण नहीं हो सका, तो प्रतिबंध आगे भी बढ़ाए जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में कई निर्णय लिए गए।

1.  सभी शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, जिम, पार्क, उद्यान, क्लब, स्टेडियम एवं स्विमिंग पूल पूरी तरह बंद रहेंगे।

2.  सभी धार्मिक स्थल भी श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे।

3.  सभी प्रकार के मेले एवं प्रदर्शनी के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा।

4.  आवश्यक सेवा एवं औद्योगिक इकाई को छोड़कर सभी दुकान एवं प्रतिष्ठान रात आठ बजे बंद हो जाएंगे।

5.  आठवीं कक्षा तक के स्कूल एवं कोचिंग बंद रहेंगे, लेकिन ऑनलाइन शिक्षा जारी रहेगी। नौवीं से ऊपर के सभी स्कूल, कोचिंग एवं शिक्षण संस्थान पचास प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे, लेकिन ऑनलाइन शिक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी।

6.  रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानों में पचास प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति होगी।

7.  आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी एवं निजी ऑफिस में पचास प्रतिशत उपस्थिति रहेगी।

8.  विवाह समारोह, अंतिम संस्कार एवं श्राद्ध कार्यक्रम में अधिकतम पचास लोग ही शामिल हो सकेंगे।

9.  राज्य में रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। प्रतिबंध से कुछ सेवा एवं आवश्यक कागजात रहने पर यात्रियों को राहत दी गई है।

10.  निजी वाहन एवं पैदल चलने वालों के लिए मास्क अनिवार्य होगा।       

 


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