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जहरीली शराब से मरने वालों के आश्रितों को मिलेगा मुआवजा

पटना। बिहार सरकार ने जहरीली शराब के सेवन से मरने वालों के आश्रितों को मुख्यमंत्री राहत कोष से चार लाख रुपये देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि यह राशि मोतिहारी जिले में हुई घटना के साथ बिहार में शराबबंदी लागू (एक अप्रैल, 2016) होने के बाद से सभी पीड़ित परिवारों को मिलेगी। इसके लिए मुख्य सचिव एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब परिवार के लोग जहरीली शराब पीकर मर जाते हैं। यह बहुत दुःखद है। परिवार के लोगों को यह बताना होगा कि मृतक हमारे परिवार का सदस्य है। इसने कहां से शराब खरीदी ? यह सब लिखित रूप में डीएम ऑफिस में देना होगा।

अगर पीड़ित परिवार सारी जानकारी डीएम के यहां भेज देंगे, तो पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री राहत कोष से चार लाख रुपये की मदद मिल जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी कोशिश के बाद यह सब हो रहा है। हम लोगों को प्रेरित करेंगे कि शराब नहीं पीनी चाहिए। दो-तीन साल से हम देख रहे हैं कि बार-बार समझाने के बावजूद लोग जहरीली शराब पीकर अपनी जान गंवा रहे हैं।

 


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