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2000 के नोट सर्कुलेशन से बाहर, 30 सितंबर तक वैध 

नई दिल्ली । रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने दो हजार रुपये के नोट को सर्कुलेशन से वापस लेने की घोषणा की है। आरबीआई के मुख्य महाप्रबंधक योगेश दयाल के हस्ताक्षर से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि क्लीन नोट पॉलिसी के तहत आरबीआई ने यह निर्णय लिया है। दो हजार रुपये के नोट 30 सितंबर तक लीगल टेंडर में बने रहेंगे।

आरबीआई ने बैंकों को तत्काल प्रभाव से दो हजार रुपये के नोट जारी नहीं करने की सलाह दी है। बैंकों में 23 मई, 2023 से 30 सितंबर,2023 तक दो हजार रुपये के नोट बदले की सुविधा शुरू होगी। लोग एक बार में बीस हजार रुपये तक के नोट बदल सकते हैं। बैंकों को निर्देश दिया गया है कि इसमें लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए।  

नवंबर,2016 में आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 24(1) के तहत दो हजार का नोट जारी किया गया था। आरबीआई ने कहा है कि दो हजार रुपये का नोट लाने का उद्देश्य पूरा हो जाने के बाद 2018-19 में दो हजार के नोटों की छपाई बंद कर दी गई थी।
 


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