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2029 में लागू होगा महिला आरक्षण : मोदी

पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि विपक्ष महिला आरक्षण विधेयक को तुरंत लागू करने के लिए दबाव बना रहा है। विपक्ष चाहता है कि यह विधेयक संसद से पारित होते ही सुप्रीम कोर्ट में जा कर फंस जाए। 

नारी शक्ति वंदन विधेयक लोकसभा में दो तिहाई से अधिक बहुमत से पारित हो गया है। यह सफलता विपक्ष को पच नहीं रही है। इसलिए वे इसके लागू होने पर संदेह कर रहे हैं। 

सुशील मोदी ने कहा कि यह विधेयक पूरी वैधानिकता के साथ 2029 में अवश्य लागू होगा। यह भरोसा रखना चाहिए। बिना जनगणना कराये सरकार यह नहीं तय कर सकती कि कितनी और कौन-कौन सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। 

आजादी के बाद से यही परंपरा रही है कि जनगणना के आंकड़ों के आधार पर परिसीमन आयोग आरक्षित सीटों का निर्धारण करता है। जो लोग जल्दबाजी में महिला आरक्षण को 2024 के संसदीय चुनाव से लागू कराने की बात कर रहे हैं, वही ऐसे कदम के खिलाफ सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। 

मोदी ने कहा कि 1991 में नरसिंह राव की सरकार ने कार्यपालक आदेश जारी कर सवर्ण जाति के गरीबों को दस प्रतिशत आरक्षण दे दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर आरक्षण रद्द कर दिया। 

नरेंद्र मोदी सरकार ने 2019 में जब संविधान संशोधन बिल पास करा कर सामान्य वर्ग के गरीबों को दस फीसदी आरक्षण दिया, तब यह न्यायालय में खरा साबित हुआ। यही आरक्षण आज लागू है। महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने का फैसला और इसे लागू करने में एनडीए सरकार कोई वैधानिक त्रुटि नहीं छोड़ेगी। 
 


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