बिहार के जरूरतमंद परिवारों के आर्थिक विकास के लिए लघु उद्यमी योजना को कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई है। हर जरूरतमंद परिवार के एक सदस्य को स्वरोजगार के लिए अधिकतम दो लाख राशि मिलेगी। राशि तीन किश्तों में दी जाएगी।
इस राशि से वे अपना उद्यम स्थापित कर परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकेंगे। राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की संख्या करीब 94 लाख है।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में उद्योग समेत विभिन्न विभागों के 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

वैशाली जिला के लालगंज में परमान न्यूट्रिशनल प्राइवेट लिमिटेड को वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस मिला है। बिहार काष्ठ आधारित उद्योग अध्यादेश 2020 को वापस ले लिया गया है।
राज्य सरकार के स्वामित्व वाले वाहनों से दुर्घटना होने पर मृतक के आश्रितों को पांच लाख एवं गंभीर रूप से घायल होने पर 2.50 लाख मुआवजा मिलेगा। बिहार असंगठित कामगार एवं सामाजिक सुरक्षा योजना 2024 को भी स्वीकृति मिली है।