नई दिल्ली/एजेंसी/29.06.19। केंद्र सरकार ने देश में एक राष्ट्र, एक राशनकार्ड व्यवस्था लागू करने के लिए राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों को 30 जून 2020 तक का समय दिया है। इस व्यवस्था के तहत कोई भी राशन कार्ड धारक देश में कहीं से भी सस्ता राशन खरीद सकता है।
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि दस राज्य पहले से ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) मामले में पोर्टेबिलिटी उपलब्ध करा रहे हैं। इनमें झारखंड, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा शामिल हैं।
पासवान ने कहा कि 30 जून, 2020 तक पूरे देश में ‘एक राष्ट्र, एक राशनकार्ड’ व्यवस्था को लागू कर दिया जायेगा। हमने राज्यों को तेजी से काम आगे बढ़ाने के लिए पत्र लिखा है। नई प्रणाली से यह सुनिश्चित हो सकेगा कि यदि कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, तो उसे राशन मिलने में किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। इससे फर्जी राशन कार्ड भी समाप्त होंगे।
लाभार्थियों को देश में किसी भी राशन की दुकान से सामान खरीदने के लिए अपना आधार कार्ड दिखाना होगा। यदि लाभार्थी किसी विशेष पंजीकृत दुकान से ही राशन लेने की इच्छा जाहिर करेगा, तो उसका राशन कार्ड उसी दुकान से जोड़ दिया जाएगा। अब तक प्रणाली के साथ करीब 89 प्रतिशत लाभार्थियों के आधार कार्ड का आंकड़ा जोड़ा जा चुका है। देश की 77 प्रतिशत राशन दुकानों पर पीओएस मशीनें लग चुकी हैं।