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गोल्ड ज्वेलरी पर हॉलमार्क 15 जनवरी 2021 से अनिवार्य

नई दिल्ली । गोल्ड ज्वेलरी पर हाॅलमार्क 15 जनवरी 2021 से अनिवार्य होगा। इस सबंध में केंद्र सरकार 15 जनवरी 2020 या उससे पहले अधिसूचना जारी करेगी। अधिसूचना से ज्वेलर्स को बिना हाॅलमार्क के अपने पुराने गहने बेचने के लिए एक साल की मोहलत दी जायेगी। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने इसकी जानकारी दी।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब तक देश में मात्र 26019 ज्वेलर्स ने हॉलमार्क लिया है, जबकि छोटे-बड़े छह लाख ज्वेलर्स हैं। देश में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड (बीआईएस) के आठ सौ से अधिक हॉलमार्किंग केंद्र हैं। उन्होंने कहा कि यह निर्णय उपभोक्ता हित में लिया गया है। नई व्यवस्था का पालन नहीं करने पर न्यूनतम एक लाख या ज्वेलरी के मूल्य का पांच गुना फाइन एवं दो साल जेल की सजा का प्रावधान है।   

बीआईएस हॉलमार्किंग सोने की शुद्धता को प्रमाणित करता है। ज्वेलरी पर विक्रेता की पहचान भी रहती है। कई ज्वेलर्स पूरी जांच प्रकिया के बिना ही हॉलमार्क लगाते हैं, जो गलत है। हाॅलमार्क गहनों पर पांच संकेत बीआईएस, सोने की शुद्धता, हाॅलमार्क सेंटर, ज्वेलर्स की पहचान चिन्ह एवं निर्माण वर्ष अंकित रहते हैं।  


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