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कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2020 को कैबिनेट की मंजूरी 

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2020 के मसौदे को बुधवार को मंजूरी प्रदान कर दी। इसमें कीटनाशक के सुरक्षित एवं प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री ने की। 

विधेयक में किसानों को नकली और अनधिकृत कीटनाशक से बचाने के उपाय किये गये हैं। विधेयक के मुताबिक अगर कोई मिलावटी और बिना पंजीकरण वाला कीटनाशक बेचता है तब उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। आपराधिक मामला चलाने का भी प्रावधान है। इसमें आर्गेनिक कीटनाशक के उपयोग को प्रोत्साहित करने की बात कही गई है। 

विधेयक की खास बात यह है कि गलत कीटनाशक के कारण खेती या व्यक्ति को कोई नुकसान होता है, तब इसमें मुआवजे की भी व्यवस्था की गई है। कीटनाशकों के विज्ञापन के संबंध में मानक बनाने का भी प्रावधान किया गया है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि 2008 में कीटनाशक प्रबंधन विधेयक आया था, लेकिन वह संसद से पारित नहीं हो सका। उस विधेयक को वापस लेकर और स्थायी समिति की सिफारिश एवं अन्य सुझावों पर विचार करने के बाद नये रूप में कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2020 लाया जा रहा है। इसे संसद में पेश किया जायेगा। 
 


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