पटना। राज्य सरकार ने सूबे के सभी निजी प्रतिष्ठान, निजी ऑफिस एवं सार्वजनिक परिवहन को फिलहाल 31 मार्च तक पूर्णतः बंद (लाॅक डाउन) करने का आदेश दिया है। बंद से आवश्यक एवं अनिवार्य सेवाओं को बाहर रखा गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से राज्य के सभी नगर निकाय, जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड मुख्यालय पर जारी होगा।
कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण एवं आमलोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहारवासियों से कोरोना संक्रमण के खिलाफ राज्य सरकार की मुहिम में अपना पूरा सहयोग देने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि संकट की घड़ी में हमने सभी लोगों के सहयोग से उस पर विजय पायी है।
इन सेवाओं को बंद से रखा गया है बाहर : निजी क्षेत्र में कार्यरत चिकित्सा सेवा, खाद्यान्न एवं किराना प्रतिष्ठान, दवा एवं सर्जिकल दुकान, फल-सब्जी की दुकान, डेयरी एवं डेयरी से संबंधित प्रतिष्ठान, दूरसंचार सेवा, पेट्रोल पंप एवं सीएनजी स्टेशन, एलपीजी गैस एजेंसी, बैंक एवं एटीएम, पोस्ट ऑफिस एवं कूरियर सेवा, ई-काॅमर्स सेवा, प्रिंट एवं इलेक्ट्राॅनिक मीडिया।
मालवाहक वाहन, एंबुलेंस, आवश्यक एवं अनिवार्य सेवाओं से जुड़े वाहनों का परिचालन जारी रहेगा।