पटना । कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने सात दिनों के लाॅकडाउन की घोषणा की है। फिलहाल यह आदेश 10 जुलाई से 16 जुलाई तक है। विगत तीन सप्ताह में जिले में संक्रमण तेजी से बढ़ा है। 8 जुलाई (बुधवार) को भी जिले में 237 नये केस मिले हैं। वर्तमान में 1351 पाॅजिटिव केस हैं। इनमें 698 एक्टिव केस, 641 स्वस्थ एवं 12 की मौत हो चुकी है।
जनहित में जारी निर्देश-
1- केंद्र सरकार के सभी ऑफिस एवं सार्वजनिक उपक्रम बंद रहेंगे। न्यूनतम कर्मियों के साथ आवश्यक सेवा, बैंक, डाकघर, एटीएम एवं इंश्योरेंस कार्यालय खुले रहेंगे।
2- आवश्यक सेवा को छोड़कर राज्य सरकार के सभी ऑफिस एवं उपक्रम बंद रहेंगे।
3- जूडिशियरी ऑफिस पटना हाईकोर्ट की गाइड लाइन के तहत संचालित होंगे।
4- हाॅस्पिटल, क्लिनिक, नर्सिंग होम एवं दवा दुकान पहले की तरह खुले रहेंगे।
5- सभी धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिये बंद रहेंगे।
6- आवश्यक सेवा को छोड़कर सभी वाणिज्यिक एवं निजी संस्थानों को बंद रखने का निर्देश है।
7- राशन, फल, सब्जी, डेयरी, मांस-मछली एवं पशु चारा की दुकानें खुलेंगी। इनका समय सुबह छह से दस बजे एवं शाम चार से सात बजे तक होगा।
8- पेट्रोल पंप, एलपीजी, सेबी से अधिसूचित कैपिटल एवं डेब्ट मार्केट, हॉस्पिटैलिटी सेवा, प्राइवेट सिक्यूरिटी सर्विसेस, ई-काॅमर्स, कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग से संबंधित संस्थान निर्धारित गाइड लाइन के तहत कार्य करेंगे।