पटना । बिहार में कोरोना वायरस से संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए गृह विभाग ने फिलहाल 31 जुलाई तक पूरे राज्य में सख्त लाॅकडाउन का आदेश दिया है। आदेश 16 जुलाई से प्रभावी होगा। लाॅकडाउन का पालन राज्य मुख्यालय से लेकर प्रखंड एवं सभी म्यूनिसिपल क्षेत्र में अनिवार्य होगा।
विगत तीन सप्ताह में बिहार में संक्रमण तेजी से बढ़ा है। वर्तमान में पूरे बिहार में 18853 पाॅजिटिव केस है। इनमें 5691 एक्टिव केस एवं 143 की मौत हो चुकी है। गृह विभाग के आदेश से पहले कई जिलों में लाॅकडाउन किया गया था।
जनहित में जारी निर्देश-
1- केंद्र सरकार के सभी ऑफिस एवं सार्वजनिक उपक्रम बंद रहेंगे। न्यूनतम कर्मियों के साथ आवश्यक सेवा, बैंक, डाकघर, एटीएम एवं इंश्योरेंस कार्यालय खुले रहेंगे।
2- आवश्यक सेवा को छोड़कर राज्य सरकार के सभी ऑफिस एवं सार्वजनिक उपक्रम बंद रहेंगे।
3- जूडिशियरी ऑफिस पटना हाईकोर्ट की गाइड लाइन के तहत संचालित होंगे।
4- हाॅस्पिटल, क्लिनिक, नर्सिंग होम एवं दवा दुकान पहले की तरह खुले रहेंगे।
5- सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, मनोरंजन एवं सांस्कृतिक आयोजन के साथ पार्क के खोलने पर रोक रहेगी।
6- आवश्यक सेवा को छोड़कर सभी वाणिज्यिक एवं निजी संस्थान बंद रहेंगे।
7- राशन, फल, सब्जी, डेयरी, मांस-मछली एवं पशु चारा की दुकानें खुली रहेंगी। आदेश में होम डिलीवरी पर जोर दिया गया है।
8- पेट्रोल पंप, एलपीजी, सेबी से अधिसूचित कैपिटल एवं डेब्ट मार्केट सेवा, प्राइवेट सिक्यूरिटी सर्विसेस, ई-काॅमर्स, हॉस्पिटैलिटी, कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग से संबंधित संस्थान खुले रहेंगे।
9- रिपेयरिंग से संबंधित गैरेज, मोबाइल रिपेयर एवं अन्य दुकानों को खोलने का आदेश संबंधित जिला प्रशासन की ओर से जारी होगा।
10- औद्योगिक एवं निर्माण संबंधी गतिविधियां पहले की तरह जारी रहेंगी। कार्यस्थल पर कोविड- 19 से बचाव संबंधित निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा।
11- निर्माण कार्य से जुड़ीं दुकानें भी खुलेंगी।
12- कृषि से संबंधित गतिविधियां इससे जुड़ीं दुकानों के साथ जारी रहेंगी।
13- बसों को छोड़कर सभी वाहनों का परिचालन (आवश्यक निर्देश) राज्य में जारी रहेगा।
14- रेस्टोरेंट और ढाबा को होम डिलीवरी एवं टेक अवे सर्विस के साथ खोलने की अनुमति दी गई है।