पटना। कोरोना वायरस से लगातार बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए गृह विभाग ने 16 अगस्त तक पूरे बिहार में लाॅकडाउन बढ़ा दिया है। इससे पहले 16 जुलाई से 31 जुलाई तक लाॅकडाउन का आदेश था। लाॅकडाउन का पालन राज्य मुख्यालय से लेकर प्रखंड एवं सभी म्यूनिसिपल क्षेत्र में अनिवार्य होगा।
विगत 45 दिनों में बिहार में संक्रमण तेजी से बढ़ा है। वर्तमान में पूरे बिहार में 48001 कन्फर्म केस है। इनमें 16042 एक्टिव केस एवं 285 की मौत हो चुकी है।
जनहित में जारी निर्देश -
1- एक अगस्त से केंद्र एवं राज्य सरकार के सभी ऑफिस एवं सार्वजनिक उपक्रम 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुल जायेंगे। अनिवार्य सेवा से संबंधित विभाग एवं डाकघर में कर्मियों की पूरी उपस्थिति रहेगी।
2- जूडिशियरी ऑफिस पटना हाईकोर्ट की गाइड लाइन के तहत संचालित होंगे।
3- निजी ऑफिस को पचास प्रतिशत उपस्थिति के साथ खोलने का आदेश दिया गया है।
4- शाॅंपिंग माॅल नहीं खुलेंगे, दुकान और बाजार खोलने के संबंध में जिला प्रशासन आदेश जारी करेगा।
5- रेस्टारेंट और ढाबा को होम डिलीवरी एवं टेक अवे सर्विस के साथ खोलने की अनुमति दी गई है।
6- बसों को छोड़कर सभी वाहनों का परिचालन (आवश्यक निर्देश के साथ) जारी रहेगा।
7- औद्योगिक एवं निर्माण संबंधी गतिविधियां पहले की तरह जारी रहेंगी। कार्यस्थल पर कोविड- 19 से बचाव संबंधित निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा।
8- निर्माण कार्य से जुड़ीं दुकानें भी खुलेंगी।
9- कृषि से संबंधित गतिविधियां इससे जुड़ीं दुकानों के साथ जारी रहेंगी।
10- सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, मनोरंजन एवं सांस्कृतिक आयोजन के साथ पार्क के खोलने पर रोक रहेगी।
11- आवश्यक कार्य एवं सेवा को छोड़कर रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक व्यक्तिगत मूवमेंट पर रोक रहेगी।