पटना। बिहार में कोरोना वायरस से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए गृह विभाग ने छह सितंबर तक पूरे राज्य में लाॅकडाउन बढ़ा दिया है। इससे पहले 16 अगस्त तक लाॅकडाउन था। गृह विभाग के आदेश में कहा गया है कि 30 जुलाई को जारी निर्देश के तहत लाॅकडाउन को छह सितंबर तक बढ़ाया गया है। लाॅकडाउन का पालन राज्य मुख्यालय से लेकर प्रखंड एवं सभी म्यूनिसिपल क्षेत्र में अनिवार्य होगा।
वर्तमान में बिहार में कोरोना के 1,06,618 कन्फर्म केस हैं। इनमें 29369 एक्टिव केस एवं 542 की मौत हो चुकी है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि 30 जुलाई को बिहार में 48001 कन्फर्म केस थे। 16042 एक्टिव केस एवं मृतकों की संख्या 285 थी।
जनहित में जारी निर्देश -
1- केंद्र एवं राज्य सरकार के सभी ऑफिस एवं सार्वजनिक उपक्रम में 50 प्रतिशत जबकि अनिवार्य सेवा से संबंधित विभाग एवं डाकघर में कर्मियों की पूरी उपस्थिति रहेगी।
2- जूडिशियरी ऑफिस पटना हाईकोर्ट की गाइड लाइन के तहत संचालित होंगे।
3- निजी ऑफिस में 50 प्रतिशत उपस्थिति रहेगी।
4- शाॅंपिंग माॅल नहीं खुलेंगे। दुकान और बाजार खोलने में जिला प्रशासन का निर्देश जारी रहेेगा।
5- रेस्टारेंट और ढाबा होम डिलीवरी एवं टेक अवे सर्विस के साथ खुलेंगे।
6- बसों को छोड़कर सभी वाहनों का परिचालन (आवश्यक निर्देश के साथ) जारी रहेगा।
7- औद्योगिक एवं निर्माण संबंधी गतिविधियां जारी रहेंगी।
8- निर्माण कार्य से जुड़ीं दुकानें खुली रहेंगी।
9- कृषि से संबंधित गतिविधियां इससे जुड़ीं दुकानों के साथ जारी रहेंगी।
10- सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, मनोरंजन एवं सांस्कृतिक आयोजन के साथ पार्क के खोलने पर रोक रहेगी।
11- आवश्यक कार्य एवं सेवा को छोड़कर रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक व्यक्तिगत मूवमेंट पर रोक रहेगा।