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संकट में मदद करने वालों की सुरक्षा के लिए नियम जारी 

नई दिल्ली। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने संकट में मदद करने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए नियम जारी किया है। नियम में गुड स्मार्टियन को यह अधिकार दिया गया है कि उसके साथ धर्म, राष्ट्रीयता, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव के बिना सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाएगा। मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 में एक नई धारा 134 ए जोड़ी गई है। यह धारा गुड स्मार्टियन के संरक्षण से संबंधित है। 

कोई भी पुलिस अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति नाम, पहचान, पता या ऐसे किसी भी व्यक्तिगत विवरण का खुलासा करने के लिए एक गुड स्मार्टियन को मजबूर नहीं करेगा। हालांकि वह स्वेच्छा से कोई जानकारी देने का विकल्प चुन सकता है। 

नियम में यह भी कहा गया है कि प्रत्येक सार्वजनिक और निजी अस्पताल अपने प्रवेश द्वार, अन्य विशिष्ट स्थान और अपनी वेबसाइट पर हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में एक चार्टर प्रकाशित करेगा। इसमें नियम के तहत गुड स्मार्टियन के अधिकारों को बताया जाएगा।  इसके अलावा यदि एक गुड स्मार्टियन स्वेच्छा से उस मामले में गवाह बनने के लिए सहमत हो गया है, तो नियम के प्रावधानों के अनुसार उसकी जांच की जाएगी।
 


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