सभी नॉन कमर्शियल वाहनों के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने फास्टैग वार्षिक पास स्कीम जारी की है। 15 अगस्त से जारी इस स्कीम के तहत निजी कार, जीप और वैन के लिए सालाना 3000 रुपये शुल्क देना है। इस राशि से निजी वाहन एक वर्ष में 200 बार टोल प्लाजा से गुजर सकेंगे।

टोल प्लाजा के माध्यम से वाहन का प्रवेश और निकास एक ही क्रॉसिंग माना जाएगा। वार्षिक पास स्कीम नेशनल हाईवे और नेशनल एक्सप्रेसवे टोल प्लाजा पर लागू है। वर्तमान में यह स्कीम स्टेट हाईवे और एक्सप्रेसवे पर लागू नहीं है।
मंत्रालय का कहना है कि वार्षिक पास योजना का उद्देश्य नॉन कमर्शियल वाहनों पर फास्टैग के बोझ को कम करना है।