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जमाखोरी : चीनी पर 400 टन की स्टॉक होल्डिंग सीमा लागू

चीनी के मूल्य में लगातार हो रही वृद्धि को बिहार सरकार ने गंभीरता से लिया है। व्यापारियों के पास 400 टन से अधिक चीनी का स्टॉक मिलने पर प्राथमिकी दर्ज होगी। देश भर के चीनी व्यापारियों पर 1 अगस्त 2026 से 400 टन की स्टॉक होल्डिंग सीमा लागू है। यह सीमा 30 नवंबर 2026 तक रहेगी। 

केंद्र सरकार ने राज्यों को जारी पत्र में कहा है कि कुछ चीनी मिल और व्यापारी चीनी की कालाबाजारी कर सकते हैं। इस कारण चीनी का पर्याप्त भंडार होने के बावजूद बाजार में इसकी कमी हो सकती है।

बिहार सरकार के गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार ने बताया कि राज्य की सभी चीनी मिलों से लेकर स्टॉकिस्ट के पास पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध है। इसके बावजूद चीनी के मूल्य में वृद्धि की सूचना मिल रही है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चीनी की कालाबाजारी करने वालों पर प्राथमिकी दर्ज होगी। 

गन्ना उद्योग विभाग के सचिव धर्मेंद्र सिंह ने पूर्वी और पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, समस्तीपुर और सीतामढ़ी जिलों के डीएम को पत्र लिखा है। सभी डीएम से कहा है कि चीनी मिलों के स्टॉक सत्यापन और मूल्य पर नियंत्रण के लिए कार्रवाई करें। चीनी की बिक्री के बाद अधिकतम 7 दिनों का स्टॉक ही मिल परिसर में रहेगा। 
 


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