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कॉपीराइट उल्लंघन में 20 हजार का जुर्माना

पटना/नई दिल्ली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर दिल्ली हाईकोर्ट ने 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना कॉपीराइट उल्लंघन के मामले में लगाया गया है। सीएम नीतीश ने अपना नाम पक्षकारों से हटाने का आग्रह किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने राहत देने से इनकार करते हुए जुर्माना लगाया। हालांकि नीतीश के वकील ने कहा कि वह इस आदेश के खिलाफ अपील करेंगे।

जेएनयू के पूर्व शोधकर्ता अतुल कुमार सिंह ने याचिका में कहा था कि पटना के एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट (आद्री) के सदस्य सचिव शैबाल गुप्ता ने अपनी किताब ‘स्पेशल कटेगरी स्टेटस: ए केस फॉर बिहार ’ में मेरे द्वारा किए गए शोध को इस्तेमाल किया है। यह कॉपीराइट का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता का तर्क था कि चूंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किताब का विमोचन किया था, इसलिए उन्हें भी मामले में पक्षकार बनाया जाए।

हाई कोर्ट के ज्वाइंट रजिस्ट्रार ने अपने आदेश में कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा दायर याचिका साफ तौर पर कानून का दुरुपयोग करने के समान है। शोधकर्ता को जेएनयू में पढ़ाने वाले उसके दोनों पर्यवेक्षकों ने भी 2009 में रिलीज हुई पुस्तक में उपलब्ध जानकारी को प्रमाणित किया है। 
 


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