पटना। गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता के लिए राज्य में 500 टेली लाॅ सेंटर खुलेंगे। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बिहार में इस सेवा की शुरुआत की। पंचायत स्तर तक गरीबों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये प्राधिकार के वकील कानूनी सहायता देंगे। काॅमन सर्विस सेंटर पर पारा लीगल वोलेंटियर उपलब्ध रहेंगेे। यूपी, असम व जम्मू-कश्मीर में सेवा शुरू हो चुकी है। एसके मेमोरियल हाॅल में छह अगस्त को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार व राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के संयुक्त तत्वावधान में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जस्टिस दीपक मिश्रा, उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, हाईकोर्ट के जज समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
रविशंकर प्रसाद ने बताया कि टेली लॉ की सुविधा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से संचालित है। कॉमन सर्विस सेंटर पर कोई भी व्यक्ति अपने मामले में विधिक सहायता के लिए सेंटर पर आएगा। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उसे कानूनी सहायता मिलेगी। इसके लिए संबंधित व्यक्ति को केवल 30 रुपये देने होंगे। अगर कानूनी सहायता लेने आया व्यक्ति आर्थिक रूप से लाचार है, तो 30 रुपये बाद में उसके बैैंक खाते में वापस हो जाएंगे।