पटना । पटना हाईकोर्ट ने बिहार में पॉलिथीन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध का आदेश राज्य सरकार को दिया है । इसके लिए राज्य सरकार को कानून बनाने के लिए कहा गया है । चीफ जस्टिस मुकेश आर शाह की खंडपीठ ने इस मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की ।
कोर्ट ने सरकार से लोगों को जागरूक करने के लिए मीडिया का सहयोग लेने के लिए कहा । कोर्ट ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि पॉलिथीन के इस्तेमाल से जहां ड्रेनेज सिस्टम जाम होता है, वहीं जनता व पशुओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। 24 सितंबर को अगली सुनवाई होगी ।
कोर्ट के आदेश के पहले राज्य सरकार ने नगर निगम, नगर निकाय और नगर पंचायत क्षेत्रों में प्लास्टिक बैग के निर्माण, आयात-निर्यात और भंडारण पर रोक की अधिसूचना जारी की है ।