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मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड मामले में मीडिया रिपोर्टिंग पर लगी रोक हटी

नई दिल्ली / पटना । सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड मामले में मीडिया रिपोर्टिंग पर लगी रोक हटा दी  है। इस संबंध में पटना हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया । कोर्ट ने कहा कि पीड़िता के इंटरव्यू एवं चेहरा दिखाने पर पाबंदीे लगी रहेगी ।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कहा कि अब वो खुद मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड जांच की माॅनिटरिंग करेगा । कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट को आदेश दिया कि इस मामले में वो अपनी सुनवाई टाल दे । सीबीआई को चार हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का भी आदेश दिया है ।

सुप्रीम कोर्ट ने आयकर विभाग को मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर की संपत्ति व उसके एनजीओ को बिहार सरकार द्वारा दी गई 4.5 करोड़ राशि जांच करने का भी निर्देश दिया । पत्रकार निवेदिता झा ने पटना हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
 


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