पटना/19.02.19 । पटना हाईकोर्ट ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सरकारी आवास की सुविधा समाप्त कर दी है। इस फैसले के कारण पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, जीतन राम मांझी, जगन्नाथ मिश्रा और सतीश प्रसाद सिंह को आवास खाली करना होगा।
चीफ जस्टिस एपी शाही की खंडपीठ ने कहा पूर्व मुख्यमंत्रियों को मिली सुविधाएं असंवैधानिक हैं। यह सार्वजनिक धन का दुरुपयोग है। कोर्ट ने कहा एमएलए व एमएलसी की हैसियत से फ्लैट रख सकते हैं, लेकिन पूर्व सीएम की हैसियत से आवंटित आवास को खाली करना होगा। साथ ही सरकारी आवास में असीमित खर्च को भी कोर्ट ने असंवैधानिक कहा।