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भू-जल उपयोग के लिए एनओसी लेना अनिवार्य

पटना/19.07.19। सभी औद्योगिक इकाईयों को भू-जल उपयोग के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) लेना अनिवार्य है। केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण ने प्रतिदिन 10 किलोलीटर भूमि जल का उपयोग करने वाली इकाईयों को अपने क्षेत्रीय कार्यालय से एनओसी निर्गत करने का अधिकार दिया है। प्रमाणपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2019 है। 

इसी परिपेक्ष्य में बिहार उद्योग संघ ने अपने सदस्य एवं अन्य औद्योगिक इकाईयों को विस्तृत जानकारी देने की व्यवस्था की है। बीआईए परिसर में 20 जुलाई को अपराह्न 4 बजे से एक जागरूकता सह प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इसमें एनओसी से संबंधित आवेदन पत्र भरने एवं अन्य आवश्यक जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी। केंद्रीय भूमि जल बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारी विस्तृत जानकारी देंगे।
 


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