पटना। ऑटो एवं ई रिक्शा का किराया पटना में पहले की निर्धारित दर से दोगुना होगा। जिला प्रशासन ने शारीरिक दूरी को ध्यान में रखते हुए वाहन चालकों को मात्र दो पैसेंजर बैठाने की ही स्वीकृति दी है। कंटेनमेंट जोन में वाहनों का परिचालन नहीं होगा। यात्रियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए सभी डीएम को भाड़ा तय करने की जिम्मेवारी दी गई है।
परिवहन विभाग ने जिलों के अंदर ऑटो एवं ई रिक्शा के परिचालन की अनुमति दी है। सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि वाहनों का परिचालन ऑड एवं इवेन रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर होगा। सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को ऑड नंबर जबकि मंगलवार, गुरुवार, शनिवार एवं रविवार को इवेन नंबर के वाहन चलेंगे।
जिन वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर का अंतिम अंक 1,2,3,7 और 9 होगा, उन्हें ऑड नंबर और जिनका अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 और 8 होगा, उन्हें इवेन नंबर माना जायेगा।