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मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर तक बढ़ी 

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है।

इससे पहले मंत्रालय के 30 मार्च, 2020 को जारी निर्देश में फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन एवं अन्य संबंधित दस्तावेजों की वैधता का विस्तार 30 जून तक किया गया था। मंत्रालय ने राज्यों से वर्तमान परिस्थिति में परमिट की आवश्यकता में छूट, नवीकरण या जुर्माना के लिए शुल्क या करों से राहत देने का अनुरोध किया है।
 


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