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राजस्व के दो बोर्ड के विलय की रिपोर्ट गलत : वित्त मंत्रालय 

नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एवं केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के विलय के प्रस्ताव की रिपोर्ट गलत है। एक प्रमुख अखबार में प्रकाशित यह समाचार तथ्यात्मक रूप से गलत है। सरकार के पास केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के तहत गठित दो बोर्डों के विलय का कोई प्रस्ताव नहीं है। 

यह समाचार वित्त मंत्रालय के सक्षम प्राधिकार से तथ्यों के आवश्यक सत्यापन के बिना प्रकाशित किया गया है और नीति में भटकाव पैदा करता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि उक्त विलय कर प्रशासनिक सुधार आयोग (टीएआरसी) की सिफारिशों में से एक है। सरकार ने टीएआरसी की इस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया था। टीएआरसी की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई से संबंधित रिपोर्ट राजस्व विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। यह स्पष्ट रूप से दिखाती है कि यह सिफारिश स्वीकार नहीं की गई थी।
 


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