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मोटर वाहन दस्तावेजों की वैद्यता 31 दिसंबर तक बढ़ी 

नई दिल्ली। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत फिटनेस, परमिट, लाइसेंस, पंजीकरण या अन्य दस्तावेजों की वैद्यता बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 तक कर दी है। इससे पहले दस्तावेजों की वैद्यता 30 सितंबर, 2020 तक बढ़ायी गई थी।

कोविड-19 के कारण लोग दस्तावेजों की वैद्यता नहीं बढ़वा सके हैं। वैसे लोग जिनके दस्तावेजों की वैद्यता 1 फरवरी, 2020 के बाद समाप्त हो गई है या 31 दिसंबर 2020 तक समाप्त हो जायेगी। उनकी वैद्यता 31 दिसंबर 2020 तक बनी रहेगी। मंत्रालय के इस प्रयास से लोगों को परिवहन संबंधी सेवाओं का लाभ लेने में सुविधा होगी।
 


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