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सब्जी की दुकान खोलने के संबंध में नया आदेश जारी

पटना। राज्य के सभी जिलों में सब्जी की दुकान खोलने के सबंध में गृह विभाग ने नया आदेश जारी किया है। ये दुकान अब सुबह 6 बजे से पूर्वाहन 11 बजे तक एवं अपराह्न 4 बजे से 6.30 तक  खुलेंगी। गली-मोहल्लों में पूरे दिन ठेला पर सब्जी बिक्री की अनुमति दी गई है। मांस एवं मछली की दुकानों का समय भी यही रहेगा। 

यह आदेश 25 अगस्त से छह सितंबर तक सभी जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड मुख्यालयों में प्रभावी रहेगा। निर्णय मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। आदेश में कहा गया है कि हर हाल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन एवं मास्क पहनना अनिवार्य होगा।  
 


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