पटना। परिवहन विभाग ने 14 एवं इससे अधिक पहियों वाले ट्रक एवं डंपर से बालू-गिट्टी के परिवहन एवं उठाव पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने सड़क, पुल एवं आधारभूत संरचनाओं की सुरक्षा एवं ओवरलोडेड वाहनों पर नियंत्रण के लिए कई निर्णय लिए हैं।
बालू एवं गिट्टी ढुलाई के लिए छह से दस पहियों के ट्रक एवं डंपर में चेसिस के सबफ्रेम के ऊपर डाला की ऊंचाई तीन फीट से अधिक नहीं होगी। इसी तरह 12 पहिया वाले वाहनों में चेसिस के सबफ्रेम के ऊपर डाला की ऊंचाई 3.5 फीट से अधिक नहीं होगी। परिवहन विभाग ने कहा है कि आदेश का उल्लंघन होने पर मोटरवाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही परमिट भी रद्द किया जाएगा।