पटना। 27 अक्टूबर, 2013 को हुए पटना सीरियल बम ब्लास्ट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने चार दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। जज गुरविंदर सिंह मल्होत्रा की अदालत ने इसी मामले में दो दोषियों को उम्रकैद, दो को दस वर्ष एवं एक को सात वर्ष कैद की सजा दी है।
विशेष अदालत ने 27 अक्टूबर, 2021 को बम ब्लास्ट मामले में दस अभियुक्तों में नौ को दोषी मानते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। 27 अक्टूबर, 2013 को बीजेपी की हुंकार रैली के दौरान ऐतिहासिक गांधी मैदान और पटना जंक्शन में लगातार बम ब्लास्ट हुए थे। इसमें छह लोगों की मौत और 80 घायल हुए थे। हुंकार रैली को उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे थे।