पटना। राज्य में खाद्य तेल के लिए निर्धारित नई स्टॉक सीमा पर पुनर्विचार करने की अपील बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स ने की है। चैंबर अध्यक्ष पीके अग्रवाल ने बताया कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की पांच जनवरी, 2022 की अधिसूचना के अनुसार नगर निगम क्षेत्र में 500 क्विंटल एवं अन्य क्षेत्रों में 250 क्विंटल खाद्य तेल स्टॉक के लिए सीमा का निर्धारण किया गया है।
राज्य में कार्यरत अधिकतर कृषि बाजार परिसर शहर के मुख्य बाजार से बाहर हैं। ऐसी परिस्थिति में नियमतः उन्हें मात्र 250 क्विंटल खाद्य तेल ही रखना है। व्यवसायियों को उपभोक्ताओं की मांग के अनुसार विभिन्न ब्रांड का खाद्य तेल रखना पड़ता है। अन्य प्रदेशों से खाद्य तेल मंगाने पर एक ट्रक में 200 से 250 क्विंटल ही तेल आता है। ऐसी परिस्थिति में व्यवसायी अलग-अलग ब्रांडों का खाद्य तेल कैसे स्टॉक कर पाएंगे।
चैंबर ने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि खाद्य तेल के लिए निर्धारित नई स्टाक सीमा पर पुनर्विचार करना चाहिए। यह सीमा नगर निगम क्षेत्र के लिए 2500 क्विंटल एवं अन्य क्षेत्रों के लिए 2000 क्विंटल की जाए।