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अनिवार्य हॉलमार्किंग का दूसरा चरण एक जून से

नई दिल्ली। सोने के आभूषण और कलाकृतियों की अनिवार्य हॉलमार्किंग का दूसरा चरण एक जून, 2022 से लागू होगा। इस चरण में भारतीय मानक आईएस 1417 में सोने के आभूूषण एवं कलाकृतियों के लिए तीन अतिरिक्त कैरेट 20, 23 और 24 कैरेट को शामिल किया जाएगा।

इस चरण में 32 नए जिलों को शामिल किया जा रहा है। पहले चरण के बाद एक हॉलमार्क केंद्र (एएचसी) स्थापित किया गया है। जिलों की सूची बीआईएस की वेबसाइट www.bis.gov.in पर उपलब्ध है।

बीआईएस 23 जून, 2021 से देश के 256 जिलों में अनिवार्य हॉलमार्किंग के कार्यान्वयन में सफल रहा है। इसमें हर दिन तीन लाख से अधिक सोने की वस्तुओं को एचयूआईडी के साथ हॉलमार्क किया जा रहा है।

आम ग्राहक बीआईएस से मान्यता प्राप्त हॉलमार्क केंद्र में सोने के आभूषणों की शुद्धता की जांच करा सकते हैं। सोने के चार आभूषणों के लिए परीक्षण शुल्क 200 रूपए है। पांच आभूषण या अधिक के लिए शुल्क 45 रूपए प्रति गहना रखा गया है।

 


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