मुख्य समाचार

चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के निर्देर्शों का पालन हो : मोदी

पटना। नगर निकाय चुनाव की नई अधिसूचना पर पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट के निर्देर्शों का पालन करते हुए चुनाव कराना चाहिए। इससे नगर निकाय चुनाव को फिर से स्थगित नहीं करना पड़ेगा।

राज्यसभा सांसद ने कहा कि नगर निकाय चुनाव की नई अधिसूचना में 28 नवंबर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना की गई है। बिहार सरकार ने अति पिछड़ा वर्ग की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया है।

नए लोगों को लड़ने का अवसर दिए बिना पुरानी अधिसूचना पर ही चुनाव की घोषणा कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने अति पिछड़ा आयोग को काम करने से रोक दिया था। इसके बावजूद आयोग को 30 नंवबर तक काम करने दिया गया।

मोदी ने यह जानना चाहा है कि अति पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? क्या जनता को यह जानने का अधिकार नहीं है कि किन जातियों को राजनीतिक आरक्षण मिलेगा? जब नई रिपोर्ट आ गई, तो नए सिरे से आरक्षण का निर्धारण कर चुनाव कराना चाहिए था। नए उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोकना असंवैधानिक होगा।

 


संबंधित खबरें