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बिहार खरीद अधिमानता नीति 2024 को कैबिनेट की मंजूरी  

राज्य सरकार ने स्थानीय उद्योग और उत्पादकों को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। कुछ शर्तों के साथ बिहार खरीद अधिमानता नीति 2024 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। 

बिहार के पेट्रोल एवं डीजल पंप संचालकों को वैट अधिनियम के अंतर्गत तिमाही विवरणी दाखिल से मुक्त करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिल गई है। इसके लिए बिहार वैट नियमावली 2005 में संशोधन किया गया है। 

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में विभिन्न विभागों के 36 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। 

उद्योग विभाग के अंतर्गत हस्तकरघा और रेशम निदेशालय का पुनर्गठन होगा। लघु खनिजों के अवैध खनन एवं परिवहन की सूचना देने पर राज्य सरकार पुरस्कार देगी। सूचना देने वालों का नाम गुप्त रहेगा।  

लंबे समय से बंद पड़ी पटना जू की टॉय ट्रेन फिर से शुरू होगी। इसके लिए दानापुर रेल मंडल को 9.88 करोड़ राशि दी जाएगी। 

बिहार में पर्यटकों की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री होमस्टे एंड ब्रेकफास्ट प्रोत्साहन योजना को भी स्वीकृति मिली है। राज्य की सड़कों पर वाहनों की अधिकतम गति सीमा निर्धारण के लिए परिवहन विभाग को अधिकृत किया गया है। 

सीएमसी वेल्लोर के सहयोग से राज्य सरकार 12 वर्ष तक के बच्चों में बीटा थेलेसिमिया मेजर बीमारी के उपचार के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कराएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री बाल थेलेसिमिया योजना की स्वीकृति दी गई है।
 


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