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बिहार के 60 प्रतिशत वोटर को नहीं जमा करना होगा दस्तावेज

Bihar assembly election 2025 :  चुनाव आयोग ने बिहार 2003 की मतदाता सूची अपनी वेबसाइट https://voters.eci.gov.in पर अपलोड कर दी है। इसमें 4.96 करोड़ मतदाताओं का विवरण शामिल है। 

2003 की मतदाता सूची उपलब्ध हो जाने से बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का काम आसान होगा। अब कुल मतदाताओं में से लगभग 60 प्रतिशत को कोई दस्तावेज जमा नहीं करना होगा। उन्हें केवल 2003 की मतदाता सूची से अपने विवरण को सत्यापित और भरा हुआ गणना प्रपत्र जमा करना होगा। 

इसके अलावा कोई भी व्यक्ति जिसका नाम 2003 की बिहार मतदाता सूची में नहीं है। उसे माता या पिता के लिए किसी अन्य दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। ऐसे मतदाताओं को भरे हुए गणना प्रपत्र के साथ केवल अपने लिए दस्तावेज जमा करने होंगे।

चुनाव आयोग का कहना है कि प्रत्येक चुनाव से पहले मतदाता सूची का पुनरीक्षण अनिवार्य है। मतदाता सूची एक गतिशील सूची है। यह व्यवसाय, शिक्षा और विवाह जैसे कारणों से लोगों के पलायन, नये मतदाताओं के जुड़ने एवं मृत्यु के कारण बदलती रहती है।


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