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जनवरी 2026 से चेक क्लियरिंग की नई व्यवस्था

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ग्राहकों की सुविधा के लिए चेक क्लियरिंग की नई व्यवस्था शुरू कर रहा है। 3 जनवरी 2026 से लागू इस व्यवस्था में आप जिस दिन बैंक में चेक जमा करेंगे। क्लियरिंग उसी दिन हो जाएगी। 

आरबीआई के निर्देश के अनुसार बैंक 3 घंटे में चेक पास या रिटर्न करेंगे। इससे ग्राहकों के खाते में उसी दिन राशि आ जाएगी। अभी चेक जमा करने पर दूसरे या तीसरे दिन क्लियरिंग होती है। 

फास्ट क्लियरिंग सिस्टम लागू होने पर चेक बाउंस से बचने के लिए खाते में पर्याप्त राशि रखनी होगी। 
 


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