बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स ने राज्य के छोटे कारोबारियों को श्रम कानून से राहत देने की अपील की है। राज्य सरकार को लिखे पत्र में चैंबर ऑफ कॉमर्स ने कहा है कि दिल्ली सरकार ने छोटे-छोटे व्यापारियों को श्रम कानून से राहत प्रदान की है। इसी तरह बिहार में भी छोटे व्यवसायियों को श्रम कानून से राहत मिलनी चाहिए।
चैंबर अध्यक्ष पीके अग्रवाल ने बताया कि दिल्ली में व्यापार को सहज बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने 11 मार्च 2026 को अधिसूचना जारी की है। इसके तहत 20 से कम कर्मचारियों वाले कमर्शियल संस्थान एवं दुकानों पर श्रम कानून लागू नहीं होंगे। अधिसूचना के अनुसार दिल्ली दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम अब केवल उन संस्थानों पर लागू होगा, जहा 20 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं।
अध्यक्ष ने कहा कि बिहार में भी छोटे व्यवसायियों की संख्या लाखों में है। श्रम कानून के अंतर्गत आने से उन्हें अनावश्यक प्रशासनिक बोझ का अनुपालन करना होता है।