पटना/27.03.19। चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार 50 हजार तक के कैश मूवमेंट पर कोई असुविधा नहीं होगी । 50 हजार से 10 लाख राशि के बीच यदि आम लोग या कारोबारी कैश लेकर मूवमेंट करेंगे, तो उन्हें स्वयं व फर्म का प्रूफ एवं कैश के श्रोत का प्रमाण देना होगा।
किसी वजह से जांच के समय प्रूफ नहीं है, तो उप विकास आयुक्त (डीडीसी) की अध्यक्षता में बनी कमिटी को प्रूफ देकर जब्त कैश वापस ले सकते हैं। यदि किसी के पास 10 लाख से अधिक का कैश मिलता है, तो आयकर विभाग को इसकी सूचना दी जायेगी।
जब्त राशि की वीडियोग्राफी कराने का सख्त निर्देश है। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार की वेबसाइट पर कैश ट्रांजेक्शन से संबंधित एक आवश्यक निर्देश भी जारी किया जाएगा।
उक्त जानकारी चुनाव के नोडल अधिकारी आईजी डाॅ कमल किशोर एवं अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी बाला मुरगन डी ने दी। वे बिहार चैंबर ऑफ काॅमर्स परिसर में व्यवसायियों को लोकसभा चुनाव के दौरान बरती जानेवाली सावधानियों की जानकारी दे रहे थे।
जरूरी सामान ले जाने वाले वाहनों को चुनाव कार्य से अलग रखा जायेगा। अधिकारियों ने कारोबारियों से मतदान की अपील की।
इस मौके पर चैंबर के अध्यक्ष पीके अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष ओपी शाह, उपाध्यक्ष एन के ठाकुर व मुकेश कुमार जैन, अमित मुखर्जी, विशाल टेकरीवाल, शशि मोहन, पशुपति नाथ पांडेय, सुनील सर्राफ, डाॅ रमेश गांधी व राजेश कुमार खेतान समेत बड़ी संख्या में कारोबारी थे।