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चुनाव नतीजे की भविष्यवाणी से मीडिया करे परहेज, आयोग ने जारी की एडवाइजरी 

नई दिल्ली/09.04.19। भारत निर्वाचन आयोग ने सभी मीडिया को चुनाव नतीजे के किसी भी रूप में भविष्यवाणी से परहेज रखने की एडवाइजरी जारी की है। आयोग ने निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए धारा 126 ए के तहत एडवाइजरी जारी की है। 

आयोग का मत है कि ज्योतिष, टैरो रीडर्स, राजनीतिक विश्लेषक और अन्य व्यक्तियों द्वारा किसी भी तरीके से वर्जित अवधि के दौरान चुनाव नतीजों की भविष्यवाणी करना धारा 126 ए का उल्लंघन है। इसका उद्देश्य ऐसी भविष्यवाणियों से विभिन्न राजनीतिक दलों की संभावनाओं के बारे में निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाताओं को प्रभावित होने से रोकना है।

सभी मीडिया को सलाह दी जाती है कि 11 अप्रैल की सुबह 7 बजे से 19 मई की शाम 6.30 बजे तक चुनाव परिणामों के संबंध में ऐसे किसी भी कार्यक्रम को प्रकाशित और प्रचारित न करें। लोकसभा चुनाव के साथ आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा एवं सिक्किम विधानसभाओं के चुनाव और कई राज्यों में उपचुनाव हो रहे हैं। 
 


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