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कोरोना : धारा 144 हटाने का मुख्यमंत्री ने दिया निर्देश 

पटना। कोरोना वायरस से बचाव के लिए बिहार के जिन जिलों में धारा 144 लगाई गई थी। उसे तत्काल हटाने का निर्देश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया है। उन्होंने कहा कि धारा 144 कानून-व्यवस्था के सवाल पर लगाया जाता है। ऐसी स्थिति में लोग गलतफहमी के शिकार हो रहे थे। 

मुख्यमंत्री ने प्रेस प्रतिनिधियों से कहा कि 31 मार्च तक स्कूल, कॉलेज, पार्क एवं सिनेमा हाॅल को बंद रखा गया है। विशेषज्ञों का मानना है 35 डिग्री तापमान पर कोरोना वायरस के फैलने का खतरा कम रहता है। अप्रैल माह में तापमान 35 डिग्री से अधिक हो जाता है। उन्होंने कहा कि 20 सेकेंड तक साबून से हाथ धोना सैनिटाइजर से भी अधिक प्रभावी है। स्वास्थ्य विभाग कई माध्यमों से विज्ञापन के जरिये लोगों को जागरूक कर रहा है। 

कोरोना वायरस से छुटकारा दिलाने में अल्कोहल की भूमिका पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अल्कोहल से बेकार कोई चीज नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2016 के सर्वे में बताया है कि शराब से कई बीमारियां होती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को महामारी बताया है। 

चमकी बुखार के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पूरी तरह सजग है। पिछले साल स्थिति काफी खराब हो गयी थी। मुजफ्फरपुर के पांच प्रखंड इससे अधिक प्रभावित थे। वहां सोशियो-इकोनाॅमी सर्वे का काम हो रहा है ताकि लोगों की मदद की जा सके। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय एवं जल संसाधन मंत्री संजय झा भी उपस्थित थे।   
 


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