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दुकान खोलने के लिए गृह विभाग ने जारी किया निर्देश, पटना में खुलेगी तीन दिन

पटना। लाॅकडाउन के तीसरे चरण में दुकान-प्रतिष्ठानों को खोलने के संबंध में गृह विभाग ने निर्देश जारी किया है। इस सबंध में डीएम अपने जिले की स्थिति को देखते हुए दुकान-प्रतिष्ठानों को खोलने के लिए आदेश जारी करेंगे। गृह विभाग ने निम्न वस्तुओं से संबंधित दुकानों को खोलने का निर्देश दिया है। 

1. इलेक्ट्रिकल गुड्स, पंखा, कूलर एवं एसी (बिक्री एवं मरम्मत)।

2. इलेक्ट्राॅनिक गुड्स- मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटाॅप, यूपीएस एवं बैट्री (बिक्री एवं मरम्मत)। 

3. ऑटोमोबाइल शोरूम, टायर एवं ट्यूब्स, लूब्रिकेंट (मोटरवाहन एवं बाइक की मरम्मत सहित)।

4. ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स की दुकानें (एक दिन के अंतराल पर), गैरेज एंव वर्कशाॅप (प्रतिदिन) 

5. निर्माण सामग्री से संबंधित प्रतिष्ठान (सीमेंट, स्टील, बालू, स्टोन, गिट्टी, सीमेंट ब्लाॅक, ईंट, प्लास्टिक पाईप, हार्डवेयर, सैनिटरी फिटिंग, लोहा, पेंट एवं शटरिंग)।

6. हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की दुकान 

7. प्रदूषण जांच केंद्र 
      
पटना जिला के लिए आदेश- उक्त दुकान-प्रतिष्ठान सप्ताह में तीन दिन यानी सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को ही खुलेंगी। पटना के 14 कंटेनमेंट जोन में स्थित इन दुकानें को खोलने की अनुमति नहीं होगी। जिले में स्थित मार्केट कांप्लेक्स और शॉपिंग मॉल की कोई भी दुकानें नहीं खुलेंगी।

जिला प्रशासन के आदेश में कहा गया है कि प्राइवेट ऑफिसों में 33 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को ही काम होगा। सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करने पर दुकानदार के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए दुकान को तुरंत बंद कर दिया जायेगा। दुकानकर्मी एवं ग्राहकों को मास्क लगाना अनिवार्य है।
 


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