नई दिल्ली। पर्यटन मंत्रालय ने होटल और अन्य आवासीय इकाइयों की रेटिंग वैधता 30 जून तक बढ़ा दी है। इसी तरह टूर ऑपरेटर और ट्रैवल एजेंट की सभी श्रेणियों को भी छह महीने का विस्तार मिला है।
पर्यटन मंत्रालय तय मानकों के अनुसार स्टार रेटिंग प्रणाली के तहत होटल, होम स्टे एवं गेस्ट हाउस का वर्गीकरण करता है। इस प्रणाली के तहत होटल एवं अन्य आवासीय इकाइयों को एक रेटिंग दी जाती है। रेटिंग पांच साल के लिए वैध होती है।
लॉकडाउन के कारण आतिथ्य (हॉस्पिटेलिटी) उद्योग बहुत कठिन समय से गुजर रहा है। इस कारण जिन होटल या अन्य आवासीय इकाइयों के अनुमोदन या प्रमाणपत्रों की वैधता समाप्त हो गई है या समाप्त होने की संभावना है। उनकी वैधता 30 जून 2020 तक बढ़ा दी गई है।
पर्यटन मंत्रालय ने टूर ऑपरेटर, ट्रैवल एजेंट और टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर की सभी श्रेणियों को छह महीने का विस्तार देने का भी निर्णय लिया है।