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लाॅकडाउन : औद्योगिक गतिविधि व निर्माण कार्य रहेंगे जारी  

पटना । बिहार में 31 जुलाई तक लाॅकडाउन है। लॉकडाउन के दौरान आम लोगों के मन में कई तरह के सवाल आते हैं। पटना जिला से अधिक पूछे जाने वाले सवालों का जवाब डीएम कुमार रवि ने दिया है। 

1. क्या लॉकडाउन अवधि में औद्योगिक गतिविधियां जारी रहेंगी ?

हां। औद्योगिक एवं निर्माण संबंधी गतिविधियां पहले की तरह जारी रहेंगी। कार्यस्थल पर पर्याप्त सैनिटाइजेशन की व्यवस्था, कर्मियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन एवं मास्क का उपयोग अनिवार्य होगा। कार्यस्थल पर आवागमन के क्रम में संबंधित प्रतिष्ठान से जारी आई कार्ड मान्य होगा।

2. क्या सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे ?

नहीं। अनिवार्य सेवाओं को लॉकडाउन से मुक्त रखा गया है। पुलिस एवं जिला प्रशासन, अग्निशमन राजस्व प्राप्ति से सबंधित निबंधन एवं परिवहन विभाग खुले रहेंगे। लॉक डाउन की अवधि में किसी सरकारी कार्यालय को आवश्यक कार्यवश खोला जा सकता है। कर्मियों के न्यूनतम संख्या के साथ सरकारी कार्यों का निपटारा किया जायेगा। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग मानकों का पालन, कार्यस्थल पर फेस मास्क या फेस कवर का उपयोग करना होगा।

3. क्या वाहनों के परिचालन के लिए पास की आवश्यकता है ?

नहीं। अति आवश्यक सेवाओं के लिए वाहन का उपयोग किया जा सकेगा। सामान की खरीद आसपास की दुकानों से करना सही होगा। वाहन परिचालन के दौरान यातायात नियमों का पालन, मास्क पहनना एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन अनिवार्य होगा।

4. रेल, विमान एवं सार्वजनिक बस सेवा कार्यरत रहेगी ?

हां। रेल सेवा, विमान सेवा एवं सार्वजनिक बस सेवा के परिचालन पर किसी तरह की रोक नहीं है। यात्रियों को अपने गंतव्य स्थल तक जाने के लिए पास की जरूरत नहीं है। वे अपनी टिकट को पास के रूप में उपयोग कर सकेंगे। यात्रा के क्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन एवं मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

5. क्या होम डिलीवरी करने वालों के लिए पास की आवश्यकता होगी ?

नहीं। होम डिलीवरी करने वाले व्यक्तियों को संबंधित संस्थान से निर्गत पहचान पत्र के आधार पर आने-जाने की अनुमति होगी। होम डिलीवरी करने वालों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। साथ ही यातायात नियमों का पालन करना होगा।

6. क्या होटल-रेस्टोरेंट खुले रहेंगे?

रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की जा सकेगी। होटल, मैरेज एवं कम्युनिटी हॉल अथवा विवाह परिसर के उपयोग के संबंध में गृह विभाग के नोटिफिकेशन सात जुलाई 2020 का अनुपालन करना है। इसके अनुसार थानाध्यक्ष नोटिस जारी करेंगे कि किसी भी समारोह में अधिकतम 50 व्यक्ति (सीमित संख्या में कैटरिंग स्टाफ के अतिरिक्त) ही शामिल हो सकेंगे। 

निमंत्रण पत्र के माध्यम से लोगों को आमंत्रित कर बुलाये जाने वाले समारोह की पूर्व सूचना स्थानीय थाना को देना आयोजकों के लिए अनिवार्य होगा। समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तथा सभी को मास्क पहनना अनिवार्य अनिवार्य होगा। निर्देश का उल्लंघन करने पर संबंधित परिसर को बंद करा दिया जाएगा। एक स्थल पर एक समय में एक ही समारोह आयोजित किया जाना है। 

7. क्या दुकान खुलने के लिए समय निर्धारित है ?

हां। मात्र फल, सब्जी, मीट एवं मछली की दुकानें सुबह छह से दस बजे तक एवं चार बजे से शाम सात बजे तक खुलेंगी। शेष आवश्यक वस्तुओं की दुकानें पहल की तरह निर्धारित अवधि में खुली रहेंगी। 

8. क्या लॉकडाउन की अवधि में कर्फ्यू लागू है ?

हां। गृह मंत्रालय के 29 जून, 2020 आदेश के तहत रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू की अवधि निर्धारित है। इसका पालन आवश्यक है।


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